महाराष्ट्र शासन द्वारा मिला आदेश उल्हासनगर में सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल, फुडकोर्ट और रेस्टॉरेंट


 
उल्हासनगर(सरफराज खान) : उल्हासनगर महानगरपालिका के आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें महाराष्ट्र शासन के आदेश अनुसार शहर के होटल, फुडकोर्ट, रेस्टॉरेंट व बार को सुबह 9 से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इस आदेश में बताया गया है कि 50 प्रतिशत ही कामगार रखने हैं। इसमें कई नियमों का पालन करना है। लेकिन उल्हासनगर शहर जो खान-पान के लिए काफी मशहूर है यहां पर होटल, बार, रेस्टारेंट, फुड कार्नर, शुरमा, चाईनीज, कोलीवाड़ा, हाथगाड़ी व छोटे-मोटे खान-पान का सामान रखने वाले होटल विक्रेता सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं। उल्हासनगर-1 गोल मैदान खाऊ गली पर रोजाना रातभर लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है। होटल चालक किसी भी किस्म की सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखते। पहले पार्सल सेवा की आड़ में यहां पर होटलों में ही सेवाएं अंदर व बाहर भी चल रही थी लेकिन अब सामाजिक दूरी के तहत होटलें चलानी है तो अब तो और भी स्थिति बिगड़ेगी। यही हाल उल्हासनगर-3 कोलीवाड़ा गली, उल्हासनगर-4 नेताजी चौक पर भी देखा जाता है। चाय की दुकानें भी होटलों की आड़ में अपना कारोबार कर रही हैं। पान विक्रेता धड़ल्ले से अपना धंधा गुटखा व पान बेचकर कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की आवश्कता है। होटलों को 10 बजे तक अनुमति के आदेश के बाद अब व्यापारी संघ ने भी सभी दुकानों को 10 बजे तक खोलने की अनुमति आयुक्त से मांगी है क्योंकि अगले माह दीवाली सीजन है तो दुकानदारों को मंदी में धंधा ज्यादा करने का अवसर मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां और खाने पीने की अन्य दुकानों को 5 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है साथ ही इनके लिए कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार से होटल, रेस्तरां और जलपान गृहों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। दिशानिर्देश के मुताबिक प्रवेश द्वारा पर ग्राहकों में बुखार, खांसी और जुकाम आदि कोविड-19 लक्षणों की जांच होगी। दिशानिर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि खाते समय को छोड़कर बाकी समय मास्क लगाना अनिवार्य है। खाना आने का इंतजार करते वक्त सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया है कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से ग्राहकों से उनकी जानकारी प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से साझा करने की सहमति ली जानी चाहिए। इसके मुताबिक सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही नकद लेते वक्त सभी एहतियात बरते जाने चाहिए। शौचालयों और हाथ धोने वाले स्थानों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया कि काउंटर पर कांच या किसी प्रकार का अवरोधक लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही रेस्तरां में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने को कहा गया है। दिशानिर्देश के मुताबिक पूरे परिसर में सीसीटीवी चालू हालत में होने चाहिए और पके हुए खाने को ही मैन्यु में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फर्नीचर को भी रोजाना रोगाणुमुक्त करने को कहा गया है।