सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी पुनर्विचार याचिका 


मुंबई : चुनाव के दौरान शपथपत्र में लंबित मामलों की जानकारी नहीं देने के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दिए शपथपत्र में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के केस के संबंध में फडणवीस ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि कानून मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि फडणवीस को 2014 चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित रूप से नहीं देने के लिए मुकदमे का सामना करना होगा। कोर्ट ने इस मामले में फडणवीस को क्लीन चिट देने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला एक अक्टूबर 2019 को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस कथित अपराध के लिए बीजेपी नेता पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अधिवक्ता सतीश उसकी अपील पर यह फैसला सुनाया था।