अंबरनाथ बदलापुर चुनाव हेतु एक सदस्य, एक प्रभागे को मंत्रिमंडल ने दी मान्यता ,अध्यादेश  होंगे जारी 


अंबरनाथ(सरफराज खान) : अंबरनाथ और कुलगांव बदलापुर नगर परिषद चुनाव के लिए बहुत सदस्य प्रभाग के बजाए एक सदस्य प्रभाग होने के आसार है। विदित हो कि दिसंबर 2019 में नई महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि, नगर अध्यक्ष का चुनाव चुनकर आए नगरसेवक ही करेंगे एवं बहु सदस्य प्रभाग के नियमों को बदलकर एक सदस्य प्रभाग दिया गया था।  इस निर्णय का अध्यादेश जारी नहीं होने के कारण चुनाव आयोग ने 2017 में किए गए भाजपा सरकार के बहुसदस्य प्रभाग  के अनुसार कुछ दिनों पूर्व उपरोक्त दोनों नगर पालिका को चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे। 27 जनवरी को प्रभाग के आरक्षण लाटरी निकाले जाते की घोषणा हुई है।  उससे पूर्व नया अध्यादेश जारी होना जरूरी था।  इसलिए बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता देकर इस निर्णय को अमल में लाने के लिए विधि व न्याय विधान के सलाह अनुसार आवश्यक सुधारित अध्यादेश मसूदा जारी करने का निर्णय लिया गया है।  नगर परिषद क्षेत्र का विकास तेजी से हो इसके लिए 1 वार्ड 1 नगरसेवक लागू करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 के कलम 10(2) में नगर परिषद चुनाव के लिए प्रभाव पद्धति व सदस्य संख्या किए जाने की तरतूद है। उसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है। गत कई दिनों से शहर में यह चर्चा हो रही थी कि, नई सरकार का अध्यादेश जल्द जारी होगा और एक सदस्य 1 वार्ड के अनुसार जल्द ही नया अध्यादेश जारी होगा। जैसी चर्चा थी वैसा ही हुआ। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि, क्या 27 जनवरी को प्रभाग आरक्षण होगा अथवा उसकी तारीख भी बदल हो जाएगी।