दिल्ली : उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वो ब्रूटल था. आपको दोषी करार दिया जाता है. इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे. इनमें से 4 बरी किए गए है. बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है. सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा. धारा 304 और 120इ में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपी कुलदीप सेंगर समेत जिन 7 लोग को दोषी करार दिया गया है, इनमें से दो यूपी पुलिस के अधिकारी है. एक एसएचओ है, दूसरा सब इंस्पेक्टर है. फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा. जज ने सीबीआई की सराहना की. पीड़ित के वकील की भी सराहना की. कुलदीप सेंगर से जज ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे. उसने कहा मै निर्दोष हूं. जज ने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया.
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 4 आरोपी बरी